हरिद्वार उत्तराखंड से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
हरिद्वार। चिकित्सीय लापरवाही के मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता सुनीता निवासी ग्राम खेड़ा कला लक्सर ने रुड़की के सक्षम अस्पताल के डॉक्टर सुशील नागर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि एक दुर्घटना में पैर की हड्डी टूट गई थी। उसने डॉक्टर से इलाज कराया था। आरोप है कि उसके पैर की हड्डी ठीक से नहीं जुड़ी थी। उसने सहारनपुर के एक चिकित्सक को दिखाया तो उन्होंने बताया कि हड्डी सही से नहीं जुड़ी है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन व सदस्य अंजना चड्ढा विपिन कुमार ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए 1 माह के अंदर 5.61 लाख की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से देने के आदेश दिए।